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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बरेली। जानलेवा हमला करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश प्रभारी सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने किया। घटना 25 मार्च 17 की है। शाम के छह बजे वादी के चाचा श्रीपाल, भाई सुरेश व भांजे मुकेश गन्ने की खुदाई कर रहे थे। तभी अभियुक्तगण रामवीर, राम भरोसे, कृष्ण पाल, राम निवास, मनोज, कल्लू उर्फ अजीत, रतिपाल आदि हथियारों से लैस होकर आए और फायर करना शुरू कर दिए। इस हमले में मुकेश, श्रीपाल व सुरेश घायल हुए। अभियुक्त रामवीर की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद गुप्ता ने किया। घटना थाना फरीदपुर की है जिसकी रिपोर्ट 13 जून 19 को लिखाई गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त राजू ने उसके घर किराए पर रहने वाली पीड़ित के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। राजू के भाई राहुल ने भी दुष्कर्म की कोशिश की तो पीड़ित ने घर पर बताया। तब तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त राजू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। दुष्कर्म के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रमोद गुप्ता ने किया। घटना थाना फरीदपुर की है जिसकी रिपोर्ट 13 जून 19 को लिखाई गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त राजू ने उसके घर किराए पर रहने वाली पीड़ित के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। राजू के भाई राहुल ने भी दुष्कर्म की कोशिश की तो पीड़ित ने घर पर बताया। तब तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त राजू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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