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20 प्रतिशत ज्यादा राजस्व देने वाली अंग्रेजी, बीयर दुकान का ही हो सकेगा रिन्यूवल
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लखीमपुर खीरी। वर्ष 2020-21 के लिए शराब दुकानों के व्यवस्थापन (नए सिरे से आवंटन) की पॉलिसी जारी होने के साथ ही नए नियमों और बढ़ी फीस ने शराब कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव शराब दुकानों के रिन्यूवल की शर्तों में किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अंग्रेजी और बीयर की उन्हीं दुकानों का रिन्यूवल होगा, जिन्होंने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 में 20 प्रतिशत ज्यादा राजस्व जमा किया है। इसी तरह देशी शराब दुकानदारों के लिए भी शर्त है कि कोटा से दो प्रतिशत अधिक माल उठाने वाले लाइसेंसों का ही रिन्यूवल किया जाएगा। शेष दुकानों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा।
जनपद में 238 दुकानें देशी शराब, 99 दुकानें अंग्रेजी, 71 दुकानें बीयर, 12 दुकानें भांग और दो मॉडल शॉप का व्यवस्थापन किया जाना है।
पॉलिसी की शर्तों में बदलाव होने से वर्ष 2018-19 से इस वर्ष अंग्रेजी/बीयर शराब की 20 प्रतिशत अधिक बिक्री या राजस्व देने वाली दुकानों का रिन्यूवल किया जाएगा। इसी तरह देशी शराब कोटा से दो प्रतिशत अधिक उठाने वाली दुकानों का रिन्यूवल किया जाएगा। समय सारिणी जारी होने के साथ ही व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
कुलदीप दिनकर, जिला आबकारी अधिकारी
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जनपद में 238 दुकानें देशी शराब, 99 दुकानें अंग्रेजी, 71 दुकानें बीयर, 12 दुकानें भांग और दो मॉडल शॉप का व्यवस्थापन किया जाना है।
पॉलिसी की शर्तों में बदलाव होने से वर्ष 2018-19 से इस वर्ष अंग्रेजी/बीयर शराब की 20 प्रतिशत अधिक बिक्री या राजस्व देने वाली दुकानों का रिन्यूवल किया जाएगा। इसी तरह देशी शराब कोटा से दो प्रतिशत अधिक उठाने वाली दुकानों का रिन्यूवल किया जाएगा। समय सारिणी जारी होने के साथ ही व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
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कुलदीप दिनकर, जिला आबकारी अधिकारी