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सिपाही की बर्थडे पार्टी का मामलाः कैंट इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट के आदेश के विरुद्ध रिविजन पर दरोगा के वकील ने लगाई आपत्ति

Thu, 14 Jan 2021 12:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jan 2021 12:40 AM IST
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Case of Sepoy's Birthday Party: The advocate of the court objected to the revision against the order of the report on the Cantt Inspector
आईजी दफ्तर आई दरोगा संजय की पत्नी व मां। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

विजन को अतार्किक बताकर रद्द करने की मांग की, अब छह फरवरी को होगी सुनवाई

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बरेली। कैंट इंस्पेक्टर समेत अन्य पर रिपोर्ट के आदेश के विरुद्ध लगाई गई रिविजन याचिका को दरोगा के वकील ने अतार्किक बताकर रद्द करने की मांग की है। इस मामले में अब छह फरवरी को सुनवाई होगी।
सीजेएम कोर्ट नेे दरोगा संजय सिंह की अर्जी पर तत्कालीन सीओ प्रथम अशोक कुमार, कैंट इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, दरोगा प्रवीण कुमार व सिपाही अश्विनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। मगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज। साथ ही एक वकील की ओर से जिला जज के कोर्ट में रिविजन दाखिल किया गया था। बुधवार को दरोगा संजय के वकील यशेंद्र सिंह ने रिविजन पर आपत्तियां लगाकर इसे गैर तार्किक बताते हुए खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन इंस्पेक्टर के खिलाफ आरोप है, वह हेकड़ किस्म के हैं और स्टाफ व जनता से उनका विवाद रहा है। इस पर कोर्ट ने रिविजन में छह फरवरी की तारीख दी है। रिविजन दायर करने वाले वकील ने इसमें इंस्पेक्टर समेत बाकी चार आरोपियों को भी पक्षकार बनाया था, जिनको कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस पर भी दरोगा के वकील यशेंद्र ने ऐतराज किया कि ये सब एक ही पक्ष के लोग हैं और दरोगा के खिलाफ ही बयान देंगे।
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अवमानना मामले में सुनवाई कल

कोर्ट के आदेश पर भी इंस्पेक्टर समेत चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट न लिखने पर संजय के परिवार ने सीजेएम कोर्ट में अवमानना की अर्जी डाली थी। शुक्रवार को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा।
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दरोगा की मां ने बेटे को ईमानदार बताकर की बहाली की मांग

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र में सिपाही की बर्थडे पार्टी में गोली लगने के मामले में निलंबित दरोगा को कर्तव्यनिष्ठ बताकर उनकी मां और पत्नी ने अधिकारियों से मुलाकात कर बहाल करने की मांग की है।

फर्रुखाबाद के राजेपुर से आई संजय सिंह की मां बुटोला देवी ने एडीजी, डीआईजी को पत्र देकर बताया कि उनके बेटे को साजिश के तहत गोली मारी गई और निलंबित कर दिया। मगर तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार व अन्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। संजय के खिलाफ तत्कालीन इंस्पेक्टर ने गबन की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जबकि उससे अब तक विधिवत प्रभार ही नहीं लिया गया है तो गबन कैसे हो सकता है। उन्होंने संजय को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बताकर निलंबन को विधि विरुद्ध बताकर बहाल करने की मांग की। संजय की पत्नी काजल सिंह के मुताबिक अधिकारियों ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। ब्यूरो
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