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अवैध प्लाटिंग पर बीडीए ने चलाई जेसीबी
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अतिक्रमण हटाती जेसीबी।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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बीडीए ने सैदपुर हॉकिंस में निर्माणाधीन मकान गिरवाए
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रामलीला मैदान के सामने बनाई गई बाउंड्रीवाल तोड़ी
बरेली। बीडीए ने मंगलवार को सैदपुर हॉकिंस और रामलीला मैदान के सामने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई की। सैदपुर हॉकिंस में निर्माणाधीन मकानों पर जेसीबी चलवाई तो रामलीला मैदान के सामने अवैध कॉलोनी बनाई गई बाउंड्रीवाल तोड़ दी।
हार्टमन स्कूल के पास रामलीला मैदान के सामने अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी के लिए बनाई गई बाउंड्री पर जेसीबी चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामलीला मैदान के सामने विष्णु अग्रवाल उर्फ लाला लगभग आठ बीघा में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के अवैध कालोनी का निर्माण करा रहे थे। सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण ने कॉलोनाइजर को नोटिस दिया लेकिन उसके बाद भी काम नहीं रोका गया। इस पर बीडीए ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वीसी ने बताया कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम की 1973 की धाराओं के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इसके अलावा सैदपुर हाकिंस में कॉलोनाइजर अनिल अग्रवाल और उनके सहयोगी मनोज शुक्ला ने 10 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई है। तीन से चार निर्माणधीन भवनों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है।
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रामलीला मैदान के सामने बनाई गई बाउंड्रीवाल तोड़ी बरेली। बीडीए ने मंगलवार को सैदपुर हॉकिंस और रामलीला मैदान के सामने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई की। सैदपुर हॉकिंस में निर्माणाधीन मकानों पर जेसीबी चलवाई तो रामलीला मैदान के सामने अवैध कॉलोनी बनाई गई बाउंड्रीवाल तोड़ दी।
हार्टमन स्कूल के पास रामलीला मैदान के सामने अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी के लिए बनाई गई बाउंड्री पर जेसीबी चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। बीडीए वीसी जोगिंदर सिंह ने बताया कि रामलीला मैदान के सामने विष्णु अग्रवाल उर्फ लाला लगभग आठ बीघा में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के अवैध कालोनी का निर्माण करा रहे थे। सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण ने कॉलोनाइजर को नोटिस दिया लेकिन उसके बाद भी काम नहीं रोका गया। इस पर बीडीए ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वीसी ने बताया कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम की 1973 की धाराओं के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इसके अलावा सैदपुर हाकिंस में कॉलोनाइजर अनिल अग्रवाल और उनके सहयोगी मनोज शुक्ला ने 10 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई है। तीन से चार निर्माणधीन भवनों पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है।
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