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Bareilly News: गबन के आरोप में बल्लिया का ग्राम प्रधान निलंबित, जांच के बाद जिलाधिकारी ने की कार्रवाई

Thu, 30 Oct 2025 05:53 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Oct 2025 05:53 PM IST
सार

बरेली में जिलाधिकारी ने गबन के आरोप में ग्राम पंचायत बल्लिया के ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया है। साथ ही, मामले की आगे की जांच लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता को सौंपकर रिपोर्ट तलब की है।

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Ballia village head suspended on charges of embezzlement in Bareilly
डीएम अविनाश सिंह ने की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बृहस्पतिवार को 31 लाख चार हजार 771 रुपये के गबन के आरोप में विकास खंड आलमपुर जाफराबाद के ग्राम पंचायत बल्लिया के ग्राम प्रधान विनोद कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी ने मामले की आगे की जांच लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता को सौंपकर रिपोर्ट तलब की है।

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अमर उजाला ने 21 सितंबर के अंक में चार माह में 86 लाख का काम, बिल नंबर 30 पर 10 बार किया भुगतान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। मामला शैलेंद्र सिंह के नाम पर 50 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित था। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच का निर्देश दिया था। जांच के क्रम में 29 सितंबर को बल्लिया ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी/तत्कालीन सचिव अजय कुमार को जिला पंचायत राज अधिकारी ने निलंबित कर दिया था।
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जांच में भ्रष्टाचार के दोषी पाया गया प्रधान 
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी। उसके अनुसार विनोद कुमार गुप्ता और अजय कुमार ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने, आदेशों व नियमों का पालन न करने, कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित करने, ग्रामसभा की बैठक में कार्यों का अनुमोदन प्राप्त न करने, सक्षम स्तर से कार्यों की स्वीकृतियां प्राप्त न करने, बिना काम कराए और कार्यों की माप पुस्तिका के स्थान पर प्राक्कलन को आधार बनाते हुए भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए। 
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दोनों ग्राम समाज की जमीन पर होली चौक के चारों तरफ बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य, खाद्यान्न भंडारण भवन परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य, ग्राम पंचायत में डिप व जाल निर्माण कार्य, पक्का नाला निर्माण कार्य और श्रमांश के भुगतान के नाम पर कुल शासकीय धनराशि 31 लाख चार हजार 771 रुपये के गबन के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बल्लिया के ग्राम प्रधान को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के संपादन से निलंबित कर दिया गया है।

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