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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त, छेड़खानी में दोषी करार

Sat, 14 Jun 2025 01:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Jun 2025 01:24 AM IST
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Acquitted in POCSO Act, convicted in molestation
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त किया है। जबकि, छेड़खानी के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपी को जेल में नहीं रहना होगा। उसे परिवीक्षा का लाभ देते हुए कोर्ट ने सशर्त रिहा कर दिया है। अब वह निगरानी में रहेगा।
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शाही थाने के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मई 2014 को उसकी 16 वर्षीय बेटी छोटे भाई खाना देने के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में खलील अहमद ने उसे पकड़ लिया। गन्ने के खेत में ले जाकर उससे छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच के बाद अगस्त 2014 में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष से छह गवाह और सात साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रहा कि घटना के वक्त पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। आयु के मामले में मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने बयान में बताया कि पीड़िता की उम्र 18-19 साल भी हो सकती है। दूसरी ओर पीड़िता के पिता के बयानों में भी भिन्नता पाई गई।
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ऐसे में कोर्ट ने खलील को पॉक्सो एक्ट से दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, उसे छेड़खानी में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे परिवीक्षा का लाभ दिया है। उसे जेल नहीं जाना होगा। उसे 10 दिन के अंदर 20 हजार रुपये का बंधपत्र जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। संवाद
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