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Bareilly News: जानलेवा हमले में दोषमुक्त, चोट पहुंचाने में तीन साल कैद

Sun, 30 Mar 2025 02:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 02:40 AM IST
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Acquitted in murderous attack, imprisoned for three years for causing hurt
बरेली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम ने कातिलाना हमले में दो आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। हालांकि, एक आरोपी को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक की मौत हो चुकी है।
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फतेहगंज पश्चिमी थाने के गांव धनेटा फाटक निवासी अनीता ने 25 मई 2011 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि शाम 4:30 बजे गांव के रामचंद्र, गोविंदपुरा मजरा बलिया निवासी चंद्रपाल और मीरगंज थाने के गांव गूला निवासी श्यामचंद्र व एक अन्य ने उसके पति ऋषिपाल को घेर कर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया दिया। इसमें वह गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने 10 फरवरी 2012 को चार्जशीट दाखिल कर कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और 11 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों व गवाहों को सुना और साक्ष्यों का अवलोकन किया। साक्ष्यों के अभाव में रामचंद्र और श्यामेंद्र को जानलेवा हमले में दोषमुक्त करार दिया। श्यामचंद्र को जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। चंद्रपाल की दौरान सुनवाई मौत हो चुकी है। संवाद
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