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गुजारा भत्ता : शीरान की अर्जी पर सुनवाई टली
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बरेली। शीरान की ओर से गुजारा भत्ता माफ करने की अर्जी पर अदालत ने बुधवार को सुनवाई मुल्तवी कर दी। दरअसल निदा खान की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी जिसमें यह मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की बात कही गई थी।
एफटीसी प्रथम अजय सिंह की अदालत में निदा के वकील हुमैर खान की ओर से दाखिल की गई आपत्ति में कहा गया कि शीरान रजा कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट में रिविजन दाखिल कर चुके हैं। अगर उन्हें मामले की सुनवाई यहां करानी है तो हाईकोर्ट में दाखिल रिविजन वापस लेनी चाहिए। निदा की ओर से शीरान पर हर्जाना लगाने की भी गुहार की गई। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। बता दें कि शीरान की ओर से कोर्ट में गुजारा भत्ता माफ करने की अर्जी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि घरवालों ने उन्हें अलग कर दिया है, इस वक्त वह अपना ही खर्चा उठाने के लायक नहीं हैं।
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एफटीसी प्रथम अजय सिंह की अदालत में निदा के वकील हुमैर खान की ओर से दाखिल की गई आपत्ति में कहा गया कि शीरान रजा कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट में रिविजन दाखिल कर चुके हैं। अगर उन्हें मामले की सुनवाई यहां करानी है तो हाईकोर्ट में दाखिल रिविजन वापस लेनी चाहिए। निदा की ओर से शीरान पर हर्जाना लगाने की भी गुहार की गई। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। बता दें कि शीरान की ओर से कोर्ट में गुजारा भत्ता माफ करने की अर्जी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि घरवालों ने उन्हें अलग कर दिया है, इस वक्त वह अपना ही खर्चा उठाने के लायक नहीं हैं।
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