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कोर्ट ने खारिज किया शीरान का दायर किया इस्तगासा
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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बरेली। शीरान की ओर से निदा के खिलाफ दायर इस्तगासा कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह आदेश एसीजेएम यशवंत सरोज ने दिया। शीरान इस मुकदमे में काफी समय से हाजिर नहीं हो रहे थे।
शीरान ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर कहा था निदा से उनकी शादी के दौरान उनकी तरफ से हीरे का सेट, कंगन, सोने की चूड़ियां और बहुत सा जेवर दिया गया था। निदा बहुत ज्यादा फैशनपरस्त थीं और उनके साथ रहना नहीं चाहती थीं। निदा ने उन से तलाक ले लिया। जब उन्होंने अपना सामान वापस मांगा तो निदा ने कहा कि घर से ले लेना। शीरान ने अर्जी में कहा कि जब वह सामान लेने निदा के घर गए तो इनकी मां , पिता और भाई ने सामान वापस करने से मना कर दिया। धमकी दी कि सामान वापस मांगा तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। निचली अदालत ने इस मामले में निदा, उनकी मां, पिता और भाई को तलब करने का आदेश कर दिया था। निदा के वकील हुमैर खां ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ रिवीजन में चले गए। कोर्ट ने मामले को फिर से निचली अदालत को वापस कर दिया। मामले में फिर बहस होनी थी, लेकिन शीरान बीते कई माह से गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि परिवादी पिछली कई तारीखों से गैरहाजिर चल रहा है। उनको बहस करने का आखिरी मौका भी दिया जा चुका है। ऐसा लगता है कि उनकी मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया।
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शीरान ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर कहा था निदा से उनकी शादी के दौरान उनकी तरफ से हीरे का सेट, कंगन, सोने की चूड़ियां और बहुत सा जेवर दिया गया था। निदा बहुत ज्यादा फैशनपरस्त थीं और उनके साथ रहना नहीं चाहती थीं। निदा ने उन से तलाक ले लिया। जब उन्होंने अपना सामान वापस मांगा तो निदा ने कहा कि घर से ले लेना। शीरान ने अर्जी में कहा कि जब वह सामान लेने निदा के घर गए तो इनकी मां , पिता और भाई ने सामान वापस करने से मना कर दिया। धमकी दी कि सामान वापस मांगा तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। निचली अदालत ने इस मामले में निदा, उनकी मां, पिता और भाई को तलब करने का आदेश कर दिया था। निदा के वकील हुमैर खां ने बताया कि वह इस आदेश के खिलाफ रिवीजन में चले गए। कोर्ट ने मामले को फिर से निचली अदालत को वापस कर दिया। मामले में फिर बहस होनी थी, लेकिन शीरान बीते कई माह से गैर हाजिर रहे। कोर्ट ने मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि परिवादी पिछली कई तारीखों से गैरहाजिर चल रहा है। उनको बहस करने का आखिरी मौका भी दिया जा चुका है। ऐसा लगता है कि उनकी मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया।
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