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ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध

Sun, 20 Jan 2019 01:54 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Sun, 20 Jan 2019 01:54 AM IST
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ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध
बरेली। ग्रीन बेल्ट या पार्क की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण अब अवैध माना जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के नई दिल्ली में दिए गए फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने बरेली समेत प्रत्येक प्राधिकरण को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। बीडीए ने बड़ा बाईपास के दोनों किनारों पर स्थित ग्रीन बेल्ट और शहर के अंदर पार्कों की जमीन न खरीदने की ग्राहकों से अपील की है।
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पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत संघ समेत अन्य में पारित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 380/2018 में पारित आदेश में ग्रीन बेल्ट और पार्क के लिए चिह्नित जमीनों पर किसी भी तरह का निर्माण रोकने को कहा था। एनजीटी के आदेश के हवाले से प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बरेली समेत प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों को जारी निर्देशों में कहा कि ग्रीन बेल्ट और पार्कों की जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से शहरों की महायोजना में दर्ज भू-उपयोग के अनुसार भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज गाटा नंबर, खसरा नंबर, आराजी संख्या जिलाधिकारी और स्टांप एवं निबंधन विभाग को तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि महायोजनाओं में निर्धारित ग्रीन बेल्ट और पार्क के भू-उपयोग के विरुद्ध हुए निर्माण कार्य रोकते हुए पुराने अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई करें।
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