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दो हत्यारोपियों की जमानत खारिज
Updated Sat, 10 Jun 2017 01:30 PM IST
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बरेली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम सरोज ने थाना आंवला के ग्राम ढिलवारी के कुंवरसेन हत्याकांड में आरोपी भीमसेन और ओमप्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
डीजीसी फौजदारी फिरासत उल्ला खां के अनुसार उमेश मौर्य ने 20 नवंबर 2016 को आंवला में तहरीर लिखाई कि चार बीघा जमीन की रंजिश को लेकर पिता कुंवरसेन की सावित्री, उसकी पुत्री सुनीता, नन्ही व दामाद मुलायम यादव ने हत्या कर दी है। विवेचना में मोबाइल काल डिटेल, गवाहों के बयानों से भीमसेन और ओमप्रकाश का नाम प्रकाश में आया। न्यायाधीश ने विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं पाया।
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डीजीसी फौजदारी फिरासत उल्ला खां के अनुसार उमेश मौर्य ने 20 नवंबर 2016 को आंवला में तहरीर लिखाई कि चार बीघा जमीन की रंजिश को लेकर पिता कुंवरसेन की सावित्री, उसकी पुत्री सुनीता, नन्ही व दामाद मुलायम यादव ने हत्या कर दी है। विवेचना में मोबाइल काल डिटेल, गवाहों के बयानों से भीमसेन और ओमप्रकाश का नाम प्रकाश में आया। न्यायाधीश ने विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं पाया।
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