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राष्ठ्रगान मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी
Updated Thu, 07 Sep 2017 09:48 PM IST
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बरेली। स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में राष्ट्रगान न गाने की अपील करने वाले शहर काजी मौलाना असजद रजा खां के खिलाफ दाखिल याचिका पर एसीजेएम कोर्ट संख्या छह में दोनों पक्षों ने बृहस्पतिवार को अपना-अपना पक्ष रखा। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर शहर काजी असजद रजा खां व अन्य के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में राष्ट्रगान न गाने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार की थी। अदालत ने इस पर थाना कोतवाली पुलिस से आख्या तलब की थी। आख्या आने से पूर्व ही मामला एसीजेएम कोर्ट संख्या छह में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां पर मौलाना असजद रजा खां की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और इस मामले में आदेश के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है।
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अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर शहर काजी असजद रजा खां व अन्य के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में राष्ट्रगान न गाने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार की थी। अदालत ने इस पर थाना कोतवाली पुलिस से आख्या तलब की थी। आख्या आने से पूर्व ही मामला एसीजेएम कोर्ट संख्या छह में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां पर मौलाना असजद रजा खां की ओर से भी पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और इस मामले में आदेश के लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है।
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