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महिला सिपाही की गर्दन कटने के बाद लगाई थी धारा 144 मगर फिर भूल गए

Tue, 02 Jul 2019 02:50 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2019 02:50 AM IST
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महिला सिपाही की गर्दन कटने के बाद लगाई थी धारा 144 मगर फिर भूल गए
बरेली। श्यामगंज में चाइनीज मांझे से एक महिला कांस्टेबल की गर्दन कटने के बाद पहले ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के 100 मीटर एरिया में धारा 144 लागू की गई थी। कुछ दिन तक इसे लेकर सख्ती भी दिखाई दी लेकिन बाद में इस ओर से पुलिस और अधिकारियों ने अपना ध्यान फिर हटा लिया। इसके बाद राहगीरों की मांझे से गर्दन कटने की कई घटनाएं हुईं, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने पतंगबाजी पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। धारा 144 पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शुक्ला के कार्यकाल में लगाई गई थी। श्यामगंज और किला पुल के सौ मीटर के दायरे में इसके तहत पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शुक्ला ने इसका अनुपालन भी कड़ाई से करने के आदेश पुलिस को देते हुए पतंगबाजी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। शुरूआत में कुछ दिन में इसका असर दिखाई दिया लेकिन बाद में प्रशासन ने इसे लेकर कोई सख्ती नहीं दिखाई।
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