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मिलावटी शराब बेचने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बरेली। यूरिया मिली शराब बेचने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी । यह आदेश प्रभारी जिला जज शकील अहमद खां ने किया।
कटी कुइयां के रहने वाले अभियुक्त नन्हे को पुलिस ने 19 मई 19 को यूरिया मिली शराब के साथ थाना कोतवाली के कटी कुइयां इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से एक जरीकेन में शराब और दूसरे हाथ में यूरिया जैसा कोई पदार्थ बरामद किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने जमानत अर्जी का यह कहकर विरोध किया कि नाजायज कच्ची शराब में यूरिया मिला कर बेचना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अदालत ने अभियुक्त नन्हे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ब्यूरो
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कटी कुइयां के रहने वाले अभियुक्त नन्हे को पुलिस ने 19 मई 19 को यूरिया मिली शराब के साथ थाना कोतवाली के कटी कुइयां इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से एक जरीकेन में शराब और दूसरे हाथ में यूरिया जैसा कोई पदार्थ बरामद किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने जमानत अर्जी का यह कहकर विरोध किया कि नाजायज कच्ची शराब में यूरिया मिला कर बेचना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अदालत ने अभियुक्त नन्हे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ब्यूरो