फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   ‘हर करदाता को भरना होगा वार्षिक रिटर्न फार्म’

‘हर करदाता को भरना होगा वार्षिक रिटर्न फार्म’

Thu, 30 May 2019 01:32 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2019 01:32 AM IST
विज्ञापन
‘हर करदाता को भरना होगा वार्षिक रिटर्न फार्म’
बरेली। ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से शहर के एक होटल में आयोजित एक दिवसीय सेमीनार में मौजूद लोगों को दिल्ली से आए स्पीकर सीए राजेंद्र अरोरा व सीए सुशील कुमार गुप्ता ने जीएसटी की वार्षिक रिटर्न फार्म व आडिट विषय पर व्याख्यान दिया।
विज्ञापन

वक्ताओं ने बताया कि एक जुलाई 2017 से लागू जीएसटी का प्रथम वर्ष 2017-2018 की वार्षिक रिटर्न, जिसकी देय तिथि 30 जून 2019 है। जिसे पिछले दो बार बढ़ाया जा चुका है। दोनों ने बताया कि दो करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर आडिट जरूरी नहीं है, लेकिन जीएसटी में टर्न ओवर ज्ञात करने के लिए टैक्सबिल, नॉन टैक्सबिल कर मुक्त को जीरो रेटेड, एडवांस जमा आदि को जोड़कर देखा जाता है। वहीं वार्षिक रिटर्न का फार्म प्रत्येक करदाता को फाइल करना है। चाहे करदाता ने वर्ष के मध्य में पंजीकरण रद्द या समाप्त भी कर दिया हो।
विज्ञापन

इससे पूर्व सेमीनार का शुभारंभ चेयरमैन सीए प्रकाशचंद्र शर्मा ने दीप प्रज्जवलन कर सीए मोटो गीत के साथ किया। संचालन सीए सचिव सुमित अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय गोपाल ने तथा धन्यवाद ज्ञापन अखिल रस्तोगी द्वारा किया गया। सेमीनार में पीलीभीत, बदायूं, हरदोई आदि जिलों के सीएम मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed