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इंदिरा मार्केट में अतिक्रमण, कोतवाली पुलिस से जवाब-तलब
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बरेली। इंदिरा मार्केट में पोर्टेबल शॉप को लेकर मामला पहले ही गरम था। अब वहां के अतिक्रमण का मामला भी तूल पकड़ गया है। दो साल पूर्व दायर कराए गए वाद में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोतवाली पुलिस को नोटिस देकर वहां के अतिक्रमण को लेकर तीन दिन में जवाब मांगा है।
इंदिरा मार्केट में सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर जागर संस्था के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने वर्ष 2017 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दर्ज कराया था। एक साल पहले इसमें कोतवाली पुलिस ने आख्या मांगी गई तो कहा गया कि फड़ नगर निगम ने आवंटित किए हैं। अगर इन्हें हटाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी। शनिवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। इस पर जागर के सचिव ने कोर्ट में अतिक्रमण संबंधी दस्तावेज पेश किए। इस पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को तीन दिन में अतिक्रमण पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस दिया है।
बता दें कि इन दिनों इंदिरा मार्केट में लगाई गई पोर्टेबल शॉप को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है। पिछले दिनों सिटी मजिस्ट्रेट ने यहां की जांच करके दुकान आवंटन प्रक्रिया को अवैध ठहराया था।
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इंदिरा मार्केट में सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर जागर संस्था के सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने वर्ष 2017 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दर्ज कराया था। एक साल पहले इसमें कोतवाली पुलिस ने आख्या मांगी गई तो कहा गया कि फड़ नगर निगम ने आवंटित किए हैं। अगर इन्हें हटाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी। शनिवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। इस पर जागर के सचिव ने कोर्ट में अतिक्रमण संबंधी दस्तावेज पेश किए। इस पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को तीन दिन में अतिक्रमण पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस दिया है।
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बता दें कि इन दिनों इंदिरा मार्केट में लगाई गई पोर्टेबल शॉप को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है। पिछले दिनों सिटी मजिस्ट्रेट ने यहां की जांच करके दुकान आवंटन प्रक्रिया को अवैध ठहराया था।
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