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एसआरएमएस के मैनेजर को रकम सुपुर्द करने का आदेश
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बरेली। डेढ़ साल पहले एसआरएमएस के मेडिकल स्टोर से हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा बरामद की गई रकम कोर्ट ने वादी मुकदमा को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आसिफा राना ने दिया।
मैनेजर विनीत शर्मा की ओर से दर्ज अज्ञात में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 अगस्त, 17 को वह एसआरएमएस में मैनेजर के पद पर तैनात थे। सुबह 7.45 बजे जब मेडिकल स्टोर के कर्मचारी आनंद और जगदीश ड्यूटी पर आए तो स्टोर में रखी अलमारी का ताला टूटा मिला। इसमें अस्पताल का पैसा रखा जाता था। इसमें रखे 14.44 लाख रुपये गायब मिले। बाद में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रकम बरामद कर ली। वादी मुकदमा ने कोर्ट में अर्जी लगाकर बरामद रकम सुपुर्द करने की गुहार लगाई। अभियुक्त हरपाल यादव, भूरी व नौबत सिंह की ओर से भी अर्जी लगाकर रकम को अपना बताया गया। कोर्ट ने बरामद रकम विनीत शर्मा को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई वास्तविक स्वामी मुकदमे के दौरान पता चलता है तो यह रकम फौरन कोर्ट के आदेश पर अदा की जाएगी।
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मैनेजर विनीत शर्मा की ओर से दर्ज अज्ञात में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 अगस्त, 17 को वह एसआरएमएस में मैनेजर के पद पर तैनात थे। सुबह 7.45 बजे जब मेडिकल स्टोर के कर्मचारी आनंद और जगदीश ड्यूटी पर आए तो स्टोर में रखी अलमारी का ताला टूटा मिला। इसमें अस्पताल का पैसा रखा जाता था। इसमें रखे 14.44 लाख रुपये गायब मिले। बाद में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रकम बरामद कर ली। वादी मुकदमा ने कोर्ट में अर्जी लगाकर बरामद रकम सुपुर्द करने की गुहार लगाई। अभियुक्त हरपाल यादव, भूरी व नौबत सिंह की ओर से भी अर्जी लगाकर रकम को अपना बताया गया। कोर्ट ने बरामद रकम विनीत शर्मा को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई वास्तविक स्वामी मुकदमे के दौरान पता चलता है तो यह रकम फौरन कोर्ट के आदेश पर अदा की जाएगी।
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