{"_id":"5af3520b4f1c1b60098b9189","slug":"101525895691-bareilly-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शादी से इंकार पर जलाने के आरोपीयों के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शादी से इंकार पर जलाने के आरोपीयों के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश
Updated Thu, 10 May 2018 01:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शादी से इंकार पर जलाने के
आरोपियोें पर रिपोर्ट के आदेश
बरेली। नाबालिग लड़की से शादी को इंकार करने पर किशोर को जलाने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रिपोर्ट के आदेश किए हैं। यह आदेश सीजेएम अनिल कुमार सेठ ने किए।
थाना आंवला के गांव गुलेली के रहने वाले मृतक के भाई अतुल पाल ने लिखाई रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त सियाराम अपनी बेटी ओमबाला की शादी करना चाहता था। नाबालिग होने की वजह से उसने अपने भाई के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2017 को शाम के तीन बजे अभियुक्त सियाराम, रामबेटी, बब्लू व ओमबाला के अलावा दो अज्ञात लोगों के साथ नाजायज असलहे लेकर घर में घुस आए। कहने लगे शादी करो नहीं तो मुनेंद्र को जान से मार देंगे। वादी के मना करने पर इन लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर मार डाला। अदालत ने सियाराम, रामबेटी, ओमबाला व बब्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
आरोपियोें पर रिपोर्ट के आदेश
बरेली। नाबालिग लड़की से शादी को इंकार करने पर किशोर को जलाने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रिपोर्ट के आदेश किए हैं। यह आदेश सीजेएम अनिल कुमार सेठ ने किए।
थाना आंवला के गांव गुलेली के रहने वाले मृतक के भाई अतुल पाल ने लिखाई रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त सियाराम अपनी बेटी ओमबाला की शादी करना चाहता था। नाबालिग होने की वजह से उसने अपने भाई के साथ शादी करने से इंकार कर दिया। 29 नवंबर 2017 को शाम के तीन बजे अभियुक्त सियाराम, रामबेटी, बब्लू व ओमबाला के अलावा दो अज्ञात लोगों के साथ नाजायज असलहे लेकर घर में घुस आए। कहने लगे शादी करो नहीं तो मुनेंद्र को जान से मार देंगे। वादी के मना करने पर इन लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाकर मार डाला। अदालत ने सियाराम, रामबेटी, ओमबाला व बब्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन