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कोच साहिबे आलम की जमानत अर्जी खारिज
Updated Tue, 13 Mar 2018 08:55 PM IST
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कोच साहिबे आलम की
जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो
बरेली। महिला एथलीट का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में बंद कोच साहिबे आलम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज मिश्रा ने किया।
मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 4 जनवरी 2018 को थाना बारादरी में लिखाई थी। रिपोर्ट में साहिबे आलम पर नैनीताल ले जाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील कुलदीप श्रोतिया ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी साहिबे आलम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता का रिश्ता गुरु शिष्य का था। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।
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जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो
बरेली। महिला एथलीट का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में जेल में बंद कोच साहिबे आलम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज मिश्रा ने किया।
मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 4 जनवरी 2018 को थाना बारादरी में लिखाई थी। रिपोर्ट में साहिबे आलम पर नैनीताल ले जाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील कुलदीप श्रोतिया ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी साहिबे आलम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता का रिश्ता गुरु शिष्य का था। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।
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