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Barabanki News: केडी सिंह बाबू कोठी पर वक्फ की दावेदारी खारिज
Wed, 21 Feb 2024 02:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 21 Feb 2024 02:54 AM IST
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बाराबंकी। हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की विशाल कोठी के बारे में वक्फ की ओर से की गई दावेदारी को एसीजेएम खान जीशान मसूद ने खारिज कर दिया है। शहर के सिविल लाइंस स्थित केडी सिंह बाबू की कोठी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था।
इस मामले में दिव्या शाही बनाम कुंवर सुरेश सिंह वाद संख्या 645/06, दिव्या शाही ने दाखिल किया था। इसमें डेढ़ दर्जन से अधिक विपक्षी पक्षकार बनाए गए थे। अदालत के सहयोग से सभी पार्टीज ने आपसी सहमति बनाते हुए एकराय कायम कर कोर्ट को अवगत कराया। इसी को आधार बनाकर अदालत ने 21 अप्रैल 2009 को आदेश/डिक्री पारित किया था। इस डिक्री के निष्पादन के लिए इजराय वाद संख्या 7/2009 प्रस्तुत किया। वाद की सुनवाई लंबे समय से लंबित चल रही थी।
इस बीच यह वाद ट्रांसफर होकर खान जीशान मसूद की अदालत पर आ गया। बीती 16 फरवरी को इस इजराय वाद की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने केडी सिंह बाबू की इस चर्चित कोठी को सील कराकर ताला डलवा कर विपिन सिंह को रिसीवर बना दिया था। इसके अगले ही दिन वक्फ ने इस पर एतराज जताया था। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की थी तथा वक्फ बोर्ड से कहा था कि पुख्ता अभिलेख अपनी दावेदारी के समर्थन में प्रस्तुत करें।
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वक्फ बोर्ड की ओर से रौनक अली मुतवल्ली इनाम अली निवासी गुलरिया गर्दा की ओर से की गई दावेदारी अर्जी को खारिज कर दिया। अब यह कोठी सील रहेगी और नियत समय उपरांत कोर्ट के आदेश से नीलाम होगी। नीलामी के बाद लीगल दावेदारी में आने वालों में इसकी बिक्री/नीलामी से प्राप्त धन कोर्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी।
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इस मामले में दिव्या शाही बनाम कुंवर सुरेश सिंह वाद संख्या 645/06, दिव्या शाही ने दाखिल किया था। इसमें डेढ़ दर्जन से अधिक विपक्षी पक्षकार बनाए गए थे। अदालत के सहयोग से सभी पार्टीज ने आपसी सहमति बनाते हुए एकराय कायम कर कोर्ट को अवगत कराया। इसी को आधार बनाकर अदालत ने 21 अप्रैल 2009 को आदेश/डिक्री पारित किया था। इस डिक्री के निष्पादन के लिए इजराय वाद संख्या 7/2009 प्रस्तुत किया। वाद की सुनवाई लंबे समय से लंबित चल रही थी।
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इस बीच यह वाद ट्रांसफर होकर खान जीशान मसूद की अदालत पर आ गया। बीती 16 फरवरी को इस इजराय वाद की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने केडी सिंह बाबू की इस चर्चित कोठी को सील कराकर ताला डलवा कर विपिन सिंह को रिसीवर बना दिया था। इसके अगले ही दिन वक्फ ने इस पर एतराज जताया था। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की थी तथा वक्फ बोर्ड से कहा था कि पुख्ता अभिलेख अपनी दावेदारी के समर्थन में प्रस्तुत करें।
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वक्फ बोर्ड की ओर से रौनक अली मुतवल्ली इनाम अली निवासी गुलरिया गर्दा की ओर से की गई दावेदारी अर्जी को खारिज कर दिया। अब यह कोठी सील रहेगी और नियत समय उपरांत कोर्ट के आदेश से नीलाम होगी। नीलामी के बाद लीगल दावेदारी में आने वालों में इसकी बिक्री/नीलामी से प्राप्त धन कोर्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी।