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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Vishal Mega Mart's license canceled

विशाल मेगा मार्ट का लाइसेंस रद

Mon, 23 Nov 2015 11:37 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2015 11:37 PM IST
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बाराबंकी। विशाल मेगा मार्ट में अब खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होगी। एफएसडीए(फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनीस्ट्रेशन) द्वारा सोमवार को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा खरीद, भंडारण और खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डीएम के आदेश के बाद एडीएम के निर्देश पर एफएसडीए की टीम ने मार्ट के गेट पर इसका नोटिस भी सोमवार देर शाम चस्पा कर दिया। बतातें चले कि अमर उजाला ने बीते सोमवार के अंक इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था इसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया था।
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मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर नाका पैसार स्थित विशाल मेगा मार्ट का लाइसेंस पहले निलंबित किया गया था। वर्ष 2014 एफएसडीए के तत्कालीन पदाभिहीत अधिकारी वीके पांडेय ने एडीएम के आदेश के बाद इसे निरस्त कर दिया था। इसके बाद मार्ट संचालक ने इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत में अपील की थी लेकिन अदालत ने अपील को अस्वीकार करते हुए एडीएम बाराबंकी की अदालत में भेज दिया था।
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अपर जिलाधिकारी हरिकेश चौरसिया की अदालत ने अगस्त 2015 में अपील को सुनवाई योग्य न पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करते हुए एफएसडीए के अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया था। बावजूद इसके मार्ट में खुलेआम खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही थी।
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जिलाधिकारी तक मामला पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए एडीएम को कार्रवाई के आदेश दिए थे। वहीं अमर उजाला ने सोमवार के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने से विभाग में हड़कंप मच गया। एडीएम हरिकेश चौरसिया के आदेश के बाद एफएसडीए के पदाभिहीत अधिकारी मनोज ने खाद्य पदार्थों की बिक्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और नोटिस मार्ट के गेट पर चस्पा कर दिया गया है।
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