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Barabanki News: दहेज हत्या के आरोपी पति समेत तीन को आठ साल की सजा

Tue, 08 Aug 2023 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 08 Aug 2023 01:30 AM IST
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Three including husband accused of dowry death were sentenced to eight years
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश कुमार ने दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन अभियुक्तों को आठ साल की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद फैजाबाद के थाना मवई के अमराई गांव निवासी हरिबहादुर सिंह ने अपनी पुत्री अंजू की शादी ग्राम पूरेबन मजरे तोरई गांव थाना असंद्रा के संदीप सिंह के साथ 29 मई 2013 में की थी। इसके बाद से पति संदीप सिंह व ससुराल वाले कम दहेज लाने को लेकर अंजू को प्रताड़ित करते थे और गर्भवती होने पर उसे मारपीट कर घर से भगा दिया था। इसके बाद सिविल अस्पताल फैजाबाद में एक पुत्री पैदा हुई थी।
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30 जुलाई 2016 को रिश्तेदारों व संभ्रांत लोगों ने दोनों पक्षों में सुलह करा दी थी और अंजू पुनः ससुराल गई थी। इसके बाद भी दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजनों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। नौ अक्टूबर 2016 को सुबह सूचना मिली कि उसकी पुत्री की ससुरालीजनों ने हत्या कर दी गई। घटना की रिपोर्ट पिता ने थाना असंद्रा में दर्ज कराई थी। विवेचक ने विवेचना के बाद पति संदीप सिंह, ससुर सुरेश कुमार सिंह व सास शकुंतला देवी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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