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Barabanki News: पावर कॉर्पोरेशन पीड़ित परिवार को देगा पांच लाख रुपये मुआवजा

Mon, 04 Aug 2025 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 04 Aug 2025 01:27 AM IST
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Power Corporation will give Rs 5 lakh compensation to the victim's family
बाराबंकी। छत से गुजरे बिजली के तार से करंट लगने के कारण किशोरी की मौत के मामले में पावर कॉर्पोरेशन पीड़ित परिवार को मुआवजा देगा। स्थायी लोक अदालत अधिकरण ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुकदमा दाखिल करने से निर्णय की तारीख की अवधि तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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दरियाबाद ब्लॉक के रसूलपुर कला गांव निवासी देशराज के घर के ऊपर से बिजली की लाइन गुजरी है। देशराज ने लाइन हटाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिरी बार शिकायती पत्र आठ मार्च, 2021 को दिया। इसके बाद 28 जून, 2021 को करंट लगने से देशराज की 17 वर्षीय पुत्री संगीता की मौत हो गई थी। उस दौरान वह छत पर कपड़े फैलाने गई थी। देशराज ने पुत्री की मौत के बाद पॉवर कार्पोरेशन में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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बाद मेें दो मार्च, 2022 को सिविल कोर्ट परिसर के एडीआर भवन में संचालित स्थायी लोक अदालत अधिकरण में अपील की थी। अधिकरण के तीन सदस्यीय पीठ के जज सत्यवीर सिंह यादव, सदस्य डॉ. अर्चना पांडेय व अरुणेश मिश्र ने 18 जुलाई को देशराज को पांच लाख रुपये मुआवजा वाद दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज समेत देने का आदेश पावर कॉर्पोरेशन को दिया है।
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