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Barabanki News: संपत्ति मिली न साक्ष्य, गैंगस्टर में तीन बरी

Wed, 09 Sep 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 09 Sep 2026 11:00 PM IST
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No assets or evidence found; three acquitted in gangster case.
बाराबंकी। कुर्सी थाने में 26 अक्तूबर 2018 को कसाईबाड़ा निवासी मुमताज, कल्लूपुरवा गांव के स्कूलबाज और लखनऊ के गुडंबा निवासी सिराज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपियों पर गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस और चमड़े का कारोबार करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनय आर्या की कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने कथित आपराधिक गतिविधियों के जरिये न तो कोई संपत्ति अर्जित की न ही अभियोजन पक्ष इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका। ऐसे में साक्ष्यों व गवाही के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। (संवाद)
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