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Barabanki News: दुष्कर्म और अपहरण के मामले में तीन को सजा
Thu, 19 Jan 2023 01:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 19 Jan 2023 01:07 AM IST
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दुष्कर्म और अपहरण के एक मामले में तीन अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व मनीषा झा ने बताया कि मामला जैदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
वादी के अनुसार, पांच नवंबर 2015 को शाम लगभग छह बजे उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव के ही संजय अपने सगे भाई विक्रम के साथ बहला-फुसलाकर चंद्रशेखर की मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं भगा ले गए थे। आरोप था कि संजय के बहनोई सुरेंद्र उर्फ लाला की भी इसमें मिलीभगत थी। अभियुक्तों के घर पूछने जाने पर मां और भाई को बांका लेकर जान से मारने के लिए दौड़ाया था।
घटना के वक्त वादी खेतों में काम करने गया था। जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त संजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माना तथा अभियुक्त विक्रम व सुरेंद्र उर्फ लाला को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। संवाद
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वादी के अनुसार, पांच नवंबर 2015 को शाम लगभग छह बजे उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को गांव के ही संजय अपने सगे भाई विक्रम के साथ बहला-फुसलाकर चंद्रशेखर की मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं भगा ले गए थे। आरोप था कि संजय के बहनोई सुरेंद्र उर्फ लाला की भी इसमें मिलीभगत थी। अभियुक्तों के घर पूछने जाने पर मां और भाई को बांका लेकर जान से मारने के लिए दौड़ाया था।
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घटना के वक्त वादी खेतों में काम करने गया था। जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त संजय को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माना तथा अभियुक्त विक्रम व सुरेंद्र उर्फ लाला को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। संवाद
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