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Barabanki News: दुष्कर्मी को 14 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह व अनूप कुमार मिश्र के अनुसार मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की एक किशोरी तीन फरवरी 2014 को रात में खेत गई थी। तभी जलालपुर गांव निवासी अमरेश उसे बहला कर भगा ले गया था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी की ओर से दुष्कर्म करना बताया।
इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह व अनूप कुमार मिश्र के अनुसार मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की एक किशोरी तीन फरवरी 2014 को रात में खेत गई थी। तभी जलालपुर गांव निवासी अमरेश उसे बहला कर भगा ले गया था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी की ओर से दुष्कर्म करना बताया।
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इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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