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Barabanki News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद
Tue, 09 Jun 2026 12:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 09 Jun 2026 12:10 AM IST
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बाराबंकी। घर में घुसकर 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उनका आरोप था कि वह सिंघाड़ा तोड़ने जहांगीराबाद गए थे। घर में छोटी बहन अकेली थी। इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे बिकौली थाना सफदरगंज निवासी कन्हैया ने घर के अंदर घुसकर बहन से दुष्कर्म किया शोर मचाने की कोशिश की तो बहन का मुंह दबा दिया और जाते वक्त धमकी दी।
वादी जब लौट कर घर आया तो उसकी बहन ने रोते हुए पूरी घटना बताई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने कोर्ट में पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कन्हैया को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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उनका आरोप था कि वह सिंघाड़ा तोड़ने जहांगीराबाद गए थे। घर में छोटी बहन अकेली थी। इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे बिकौली थाना सफदरगंज निवासी कन्हैया ने घर के अंदर घुसकर बहन से दुष्कर्म किया शोर मचाने की कोशिश की तो बहन का मुंह दबा दिया और जाते वक्त धमकी दी।
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वादी जब लौट कर घर आया तो उसकी बहन ने रोते हुए पूरी घटना बताई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सुभाष चंद्र तिवारी ने कोर्ट में पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कन्हैया को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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