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Barabanki News: छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

Tue, 18 Mar 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 18 Mar 2025 12:35 AM IST
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Man convicted of molestation gets five years' imprisonment
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए पांच की कठोर कैद व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला कोतवाली नगर के एक मोहल्ले का है। 21 अप्रैल 2017 को वादी की पांच वर्ष की पुत्री को मोहल्ले का ही लवकुश रावत दुकान पर ट्रॉफी दिलाने के बहाने ले गया था। इस दौरान उसने बच्ची से अश्लील हरकत करने के साथ छेड़छाड़ भी की। पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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