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Barabanki News: अच्छे आचरण पर उम्रकैद माफ, रिहा होंगे कल्पनारायण
Sun, 13 Sep 2026 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:12 AM IST
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बाराबंकी। हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे असंद्रा के धनौली गांव निवासी कल्प नारायण शर्मा को जेल में अच्छे आचरण का लाभ मिला है। राज्यपाल ने उनकी शेष सजा माफ करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर कारागार से समय से पहले रिहाई का आदेश दिया है। आदेश की जानकारी शनिवार को मिलने पर परिवार में खुशी व्याप्त है।
कारागार प्रशासन के अनुसार कल्प नारायण शर्मा को हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 24 दिसंबर 2010 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन 17 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जेल प्रशासन के अनुसार कल्पनारायण ने 10 दिसंबर 2025 तक 16 वर्ष 10 दिन की अपरिहार्य सजा काटी है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उनकी समयपूर्व रिहाई के लिए प्रकरण राज्यपाल के समक्ष विचार के लिए भेजा गया था। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में उनके कारागार में अच्छे आचरण का उल्लेख किया। इसके बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी शेष दंडावधि समाप्त करने का आदेश जारी किया।
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कारागार प्रशासन के अनुसार कल्प नारायण शर्मा को हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 24 दिसंबर 2010 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन 17 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जेल प्रशासन के अनुसार कल्पनारायण ने 10 दिसंबर 2025 तक 16 वर्ष 10 दिन की अपरिहार्य सजा काटी है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उनकी समयपूर्व रिहाई के लिए प्रकरण राज्यपाल के समक्ष विचार के लिए भेजा गया था। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में उनके कारागार में अच्छे आचरण का उल्लेख किया। इसके बाद राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उनकी शेष दंडावधि समाप्त करने का आदेश जारी किया।
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