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Barabanki News: महिला के कातिल पति व बेटे को उम्रकैद

Sun, 04 Feb 2024 03:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 04 Feb 2024 03:29 AM IST
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Life imprisonment to woman's murderer husband and son
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने अवैध संबंधों के चलते हुई महिला की हत्या के मामले में उसके कातिल पति व बेटे को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार अवस्थी और रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि मामला थाना लोनीकटरा के दहिला गांव का है। यहां का कल्लू रावत 29 नवंबर 2011 को खेत से शाम को घर आया और आग जलाकर तापने लगा। तभी उसके बेटे यदुराज ने मां कलावती को घर में नही होना बताया। काफी देर बाद भी जब वह नहीं लौटी तो पिता पुत्र उसकी तलाश करने निकल लिए। गांव के बाहर भट्ठे के पास कलावती एक व्यक्ति के साथ मिली। वह व्यक्ति इन दोनों को देखकर भाग गया। इसी बीच कल्लू रावत व उसके बेटे यदुराज ने कलावती को पकड़कर कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी।
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साक्ष्य छुपाने के लिए सिर थोड़ी दूर फेंक दिया। अपने व पुत्र को बचाने के लिए कल्लू रावत ने फर्जी कहानी गढ़कर भाई मेवालाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान कल्लू रावत की पत्नी कलावती के अवैध संबंध पच्चू से होने की जानकारी मिली। पूछताछ में कल्लू रावत व उसके लड़के यदुराज ने कलावती की हत्या करना स्वीकार किया और उनकी निशानदेही से कुल्हाड़ी बरामद हुई। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
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