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Barabanki News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 13 Mar 2024 02:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 13 Mar 2024 02:27 AM IST
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Life imprisonment to two accused of murder
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट उमेश चंद्र पांडेय ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 85-85 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि मामला कस्बा कोतवाली बदोसराय का है। यहीं के जाबिर पुत्र यासीन का भाई दिलशाद सिरौलीगौसपुर मार्ग पर पिपरमेंट का तेल खरीदता था। तीन अक्तूबर 2011 को दोपहर बाद किसी का फोन आने पर वह दुकान खुली छोड़कर बाइक से कहीं चला गया तथा कुछ देर बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया। जाबिर ने बदोसराय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद एक नवंबर को जाबिर ने कोतवाली बदोसराय में तहरीर दी कि उसे जानकारी मिली है कि उसके भाई दिलशाद का पीठापुर निवासी शमशेर उर्फ पेंटर पर 55000 रुपये तथा जगदंबा पर 15000 रुपये बकाया था।
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दोनों लोगों ने रुपये हड़प करने के लिए धुसाड़ियां गांव निवासी अर्जुन के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या कर शव नहर में डाल दिया। बाइक भी कहीं छिपा रखी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तो उनकी निशानदेही पर नहर से दिलशाद का शव तथा झाड़ी में खड़ी बाइक बरामद की। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शमशेर उर्फ पेंटर तथा जगदंबा को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्जुन के फरार होने पर उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी।
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