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Barabanki News: युवक की हत्या में सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
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Life imprisonment to three including brothers in murder of young man
बाराबंकी। अवैध संबंधों के चलते हुई युवक की हत्या के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार माना है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला की कोर्ट ने शनिवार को दोषियों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चार मई 2012 को वादी हसन मोहम्मद निवासी मोहल्ला कटरा कोतवाली नगर का भतीजा सुहेल घर से कही निकला था। तीन-चार घंटे बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। दूसरे दिन सुहेल का शव कोतवाली देवा क्षेत्र में मामापुर नहर के किनारे पड़े होने की जानकारी मिली।
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पुलिस की विवेचना में सामने आया कि मृतक सुहेल के संबंध मोहल्ले के ही इरफान उर्फ बाबू की पत्नी से थे। इस कारण इरफान उर्फ बाबू ने अपने सहयोगी इरशाद, दिलशाद पुत्रगण अशफाक के साथ मिलकर सुहेल की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव मामापुर नहर में फेंक दिया था। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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