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Barabanki News: नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी बहनोई को उम्रकैद
Thu, 03 Jul 2025 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 03 Jul 2025 12:44 AM IST
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बाराबंकी। नाबालिग साली से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्राण विजय सिंह की कोर्ट ने अभियुक्त बहनोई अजय गौतम को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
मामला देवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। इस मामले में पीड़िता की बहन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 11 वर्षीय बहन मंदबुद्धि है। वह अपनी बहन के यहां गई थी। 20 मई 2024 को उसका बहनोई अजय गौतम नाबालिग साली बहाने से बुलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बहन को घर छोड़ गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त अजय गौतम को दुष्कर्म का दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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मामला देवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। इस मामले में पीड़िता की बहन ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 11 वर्षीय बहन मंदबुद्धि है। वह अपनी बहन के यहां गई थी। 20 मई 2024 को उसका बहनोई अजय गौतम नाबालिग साली बहाने से बुलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बहन को घर छोड़ गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त अजय गौतम को दुष्कर्म का दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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