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Barabanki News: दलित किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
Wed, 28 Oct 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 28 Oct 2026 02:09 AM IST
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बाराबंकी। असंद्रा इलाके में दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार असंद्रा के एक गांव की महिला ने 18 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि करीब 10 माह पहले उनकी 13 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी तो गांव के ही लल्लू उर्फ वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किशोरी को इतना धमकाया दिया था कि उसने परिजनों ने भी कुछ नहीं बताया।
किशोरी गर्भवती हुई तो लल्लू ने गर्भपात के लिए कोई दवा खिला दी। घर पर ही किशोरी की हालत बिगड़ने के बाद घटना बारे में पता चला। विवेचक ने लल्लू पर पॉक्सो अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान किशोरी के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अभियोजन ने सात गवाहों को पेश किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने लल्लू उर्फ वसीम को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार असंद्रा के एक गांव की महिला ने 18 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि करीब 10 माह पहले उनकी 13 वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी तो गांव के ही लल्लू उर्फ वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किशोरी को इतना धमकाया दिया था कि उसने परिजनों ने भी कुछ नहीं बताया।
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किशोरी गर्भवती हुई तो लल्लू ने गर्भपात के लिए कोई दवा खिला दी। घर पर ही किशोरी की हालत बिगड़ने के बाद घटना बारे में पता चला। विवेचक ने लल्लू पर पॉक्सो अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान किशोरी के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में अभियोजन ने सात गवाहों को पेश किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने लल्लू उर्फ वसीम को सजा सुनाई।
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