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Barabanki News: गैर इरादतन हत्या में दंपती को पांच साल का कारावास
Wed, 28 Oct 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 28 Oct 2026 02:08 AM IST
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बाराबंकी। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने दंपती को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोठी के सराय मुहिउद्दीनपुर निवासी मोहित कुमार ने तीन मार्च 2023 को रिपोर्ट लिखाई थी।
आरोप था कि एक मार्च की रात ईटों के बंटवारे को लेकर गांव के ही ओमप्रकाश व उनकी पत्नी नीलम ने घर में घुस कर डंडा व मोटी लकड़ी से उसे पीटा था। गंभीर हालत में मोहित को जिला अस्पताल से ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी नीलम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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आरोप था कि एक मार्च की रात ईटों के बंटवारे को लेकर गांव के ही ओमप्रकाश व उनकी पत्नी नीलम ने घर में घुस कर डंडा व मोटी लकड़ी से उसे पीटा था। गंभीर हालत में मोहित को जिला अस्पताल से ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी नीलम को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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