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Barabanki News: भूमाफिया संजय सिंगला को पांच साल की सजा
Thu, 12 Oct 2023 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 12 Oct 2023 01:16 AM IST
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अभियुक्त- संजय सिंगला
बाराबंकी। जमीन और मकान के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाला धोखाधड़ी गिरोह का सरगना और राज्य स्तरीय भूमाफिया संजय सिंगला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने पांच साल के कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। सिंगला का मामला पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर रखा था। साल भर के अंदर ही सजा सुना दी गई। आईजी प्रवीण कुमार ने पैरवी के लिए पुलिस की मॉनिटरिंग सेल को 50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया है।
शहर कोतवाली के सफेदाबाद स्थित सिंगला रेजिडेंसी निवासी वैशाली श्रीवास्तव पत्नी अमित कुमार श्रीवास्तव ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि वह दिव्यांग महिला है और सोनभद्र जिले में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। उनको सिंगला रेजिडेंसी सफेदाबाद में बने-बनाए मकान विक्रय होने की जानकारी मिली। जिसपर उन्होंने विजईपुर विशेषखंड, गोमती नगर निवासी संजय सिंगला से संपर्क किया। उसने प्रत्येक मकान की कीमत 20 लाख रुपए बताई। इतने रुपये देने में असमर्थता व्यक्त करने पर संजय सिंगला ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा आलमबाग जनपद लखनऊ से लोन कराने को बताया। संजय सिंगला ने 16 लाख रुपए का लोन कराकर भुगतान कर प्राप्त कर लिया। शेष रकम वादिनी ने भुगतान किया।
उसने वादिनी को मकान का बैनामा तीन मार्च 2017 को रजिस्ट्री कार्यालय में कर दिया। इसके बाद वादिनी ने उससे कई बार मकान पर कब्जा दिलाने को कहा और वह टालमटोल करता रहा। घटना की रिपोर्ट 20 अक्तूबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज हुई थी। विवेचक द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय द्वारा गत चार को संजय सिंगला के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन, गाली देने व जान से मारने की धमकी की धाराओं में आरोपित किया गया।
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सीजेएम ने संजय सिंगला को पांच वर्ष की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
सिंगला पर दर्जनों मुकदमे
संजय सिंगला की 31 करोड़ से अधिक संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। सरकारी जमीनों पर बनाए गए भवनों और प्लाॅटिंग को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। वर्तमान में सिंगला पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। उसकी पत्नी समेत कई रिश्तेदार व साथी भी जेल में है।
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शहर कोतवाली के सफेदाबाद स्थित सिंगला रेजिडेंसी निवासी वैशाली श्रीवास्तव पत्नी अमित कुमार श्रीवास्तव ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि वह दिव्यांग महिला है और सोनभद्र जिले में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। उनको सिंगला रेजिडेंसी सफेदाबाद में बने-बनाए मकान विक्रय होने की जानकारी मिली। जिसपर उन्होंने विजईपुर विशेषखंड, गोमती नगर निवासी संजय सिंगला से संपर्क किया। उसने प्रत्येक मकान की कीमत 20 लाख रुपए बताई। इतने रुपये देने में असमर्थता व्यक्त करने पर संजय सिंगला ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा आलमबाग जनपद लखनऊ से लोन कराने को बताया। संजय सिंगला ने 16 लाख रुपए का लोन कराकर भुगतान कर प्राप्त कर लिया। शेष रकम वादिनी ने भुगतान किया।
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उसने वादिनी को मकान का बैनामा तीन मार्च 2017 को रजिस्ट्री कार्यालय में कर दिया। इसके बाद वादिनी ने उससे कई बार मकान पर कब्जा दिलाने को कहा और वह टालमटोल करता रहा। घटना की रिपोर्ट 20 अक्तूबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज हुई थी। विवेचक द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय द्वारा गत चार को संजय सिंगला के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन, गाली देने व जान से मारने की धमकी की धाराओं में आरोपित किया गया।
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सीजेएम ने संजय सिंगला को पांच वर्ष की कैद व 10,000 रुपए जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
सिंगला पर दर्जनों मुकदमे
संजय सिंगला की 31 करोड़ से अधिक संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। सरकारी जमीनों पर बनाए गए भवनों और प्लाॅटिंग को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। वर्तमान में सिंगला पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। उसकी पत्नी समेत कई रिश्तेदार व साथी भी जेल में है।