फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to ten years in dowry death case

Barabanki News: दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को दस साल की सजा

Fri, 14 Nov 2025 12:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 14 Nov 2025 12:20 AM IST
विज्ञापन
Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to ten years in dowry death case
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुनाते हुए आरोपित पति, सास और ससुर को घटना में दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

मृतका के भाई मोनू चौहान निवासी ग्राम कटघरा, थाना फतेहपुर ने 15 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बहन पूनम का विवाह 20 मई 2022 को रानू निवासी ग्राम रसूलपुर गदिया थाना कोतवाली नगर के साथ हुआ था। पूनम जिस दिन से ससुराल विदा होकर गई, तभी से पति रानू, ससुर रामसरन, सास सुशीला, ननद रेनू और सीनू, देवर भानु और छोटकन्नू कम दहेज का ताना देकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। बहन जब मायके आती थी, तब यह सारी बातें बताती थी।
विज्ञापन

वादी ने आरोप लगाया कि इसी वजह से उसकी बहन की हत्या पति और उसके घरवालों ने मिलकर कर दी। गांववालों से सूचना मिलने पर जब वह अपने परिजनों के साथ पहुंचा तो देखा कि शव वहां पड़ा था और ससुराल के सभी लोग घर से भाग गए थे। कोर्ट में अभियोजन द्वारा आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मृतका पूनम के पति रानू, ससुर रामसरन और सास सुशीला को घटना का दोषी पाते हुए सभी को दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed