फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Husband and mother-in-law sentenced to 10 years rigorous imprisonment for dowry death

Barabanki News: दहेज हत्या में पति व सास को 10 वर्ष की कठोर कैद

Thu, 20 Mar 2025 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 20 Mar 2025 01:05 AM IST
विज्ञापन
Husband and mother-in-law sentenced to 10 years rigorous imprisonment for dowry death
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति व सास को दोषी पाते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जैदपुर में वादी मुकदमा अजय कुमार वर्मा ने 17 अप्रैल 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन अर्चना का विवाह 10 दिसंबर 2020 को अमित कुमार वर्मा निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर थाना जैदपुर के साथ अपनी हैसियत के अनुसार किया था। दहेज में सोने की चेन और एक लाख रुपये के लिए 17 अप्रैल को बहन की हत्या कर दी गई।
विज्ञापन


न्यायालय में गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पति अमित कुमार वर्मा और सास शिवरानी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed