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Barabanki News: दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक के मामले में पति समेत चार पर प्राथमिकी
Tue, 10 Feb 2026 10:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 10 Feb 2026 10:01 PM IST
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रामसनेहीघाट। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घोसियान सुमेरगंज में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक महिला को उसके पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने और घर से निकाले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता मरियम उर्फ फातिमा की तहरीर पर पुलिस ने उनके पति आबिद अली और तीन अन्य ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका निकाह 25 जुलाई 2022 को आबिद अली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। निकाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोटर साइकिल के अलावा गृहस्थी का सारा सामान, जेवर, कपड़े और फर्नीचर दहेज के रूप में दिया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पीड़िता का आरोप है कि पति आबिद अली, सास अनवरी, ससुर जाबिर और देवर नौशाद लगातार चार पहिया वाहन और पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। एक साल पहले बेटी के जन्म के बाद उत्पीड़न और बढ़ गया। 15 मई 2025 की शाम करीब पांच बजे, सास, ससुर और देवर के कहने पर पति आबिद अली ने उन्हें तीन तलाक दे दिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए उन्हें भूखे-प्यासे घर से निकाल दिया। कहा कि जब तक चार पहिया वाहन और पांच लाख रुपये नहीं लाए जाएंगे, तब तक उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोतवाली प्रभारी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
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पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका निकाह 25 जुलाई 2022 को आबिद अली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। निकाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोटर साइकिल के अलावा गृहस्थी का सारा सामान, जेवर, कपड़े और फर्नीचर दहेज के रूप में दिया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पीड़िता का आरोप है कि पति आबिद अली, सास अनवरी, ससुर जाबिर और देवर नौशाद लगातार चार पहिया वाहन और पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। एक साल पहले बेटी के जन्म के बाद उत्पीड़न और बढ़ गया। 15 मई 2025 की शाम करीब पांच बजे, सास, ससुर और देवर के कहने पर पति आबिद अली ने उन्हें तीन तलाक दे दिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए उन्हें भूखे-प्यासे घर से निकाल दिया। कहा कि जब तक चार पहिया वाहन और पांच लाख रुपये नहीं लाए जाएंगे, तब तक उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोतवाली प्रभारी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।
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