फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Father and uncle sentenced to life imprisonment along with murder accused who escaped from court

Barabanki News: अदालत से भागे हत्याभियुक्त के साथ पिता व चाचा को उम्रकैद

Wed, 11 Feb 2026 09:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 11 Feb 2026 09:45 PM IST
विज्ञापन
Father and uncle sentenced to life imprisonment along with murder accused who escaped from court
बाराबंकी। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद अदालत से फरार हुए अभियुक्त सूरज कुमार व उसके पिता और चाचा को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने सूरज सहित तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 78-78 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

मामला सुबेहा थाना क्षेत्र के अहिरन सरैया मजरे रोहना मीरापुर गांव का है। दो अगस्त 2016 को बरसाती नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिवार के ही मुटरू, भाई गुद्दर, पुत्र सूरज कुमार व सुरजीत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। विचारण के दौरान सुरजीत की मौत हो गई। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर हाल ही में आठ फरवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया। इस दौरान सूरज अदालत परिसर से फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने दूसरे दिन उसे रिश्तेदारी से गिरफ्तार कर लिया। अदालत से फरारी की घटना को न्यायिक कार्य में बाधा मानते हुए शहर कोतवाली में अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की गई। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सूरज, इनके पिता मुटरू व चाचा गुद्दर को अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed