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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   CJM rejected the apeal of accused so

आरोपी दरोगा की अर्जी सीजेएम ने की खारिज

Fri, 04 Sep 2015 10:54 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 04 Sep 2015 10:54 PM IST
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कोठी थाने में महिला को जिंदा जलाने के आरोपी थानाध्यक्ष की अर्जी  सीजेएम की अदालत खारिज कर दिया है। आरोपी ने पीड़ित पति और उसके बेटे के केस दर्ज करने के लिए वाद दाखिल किया था।
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कोठी थाने में महिला को जिंदा जलाने के आरोपी  थानाध्यक्ष राय साहब यादव ने महिला के पति राम नरायन द्विवेदी और पुत्र मनोज द्विवेदी के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 156 (3) के तहत सीजेएम कुमार प्रशांत की अदालत में वाद दायर किया था। जिसे सीजेएम ने परीक्षण के बाद खारिज कर दिया है।
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बताते चले कि कोठी पुलिस किसी मामले में एक किसान को बेवजह उठा लाई थी। दूसरे दिन जब उसकी पत्नी अपने पति को छुड़ाने थाने पहुंची। मृतका महिला के पति का आरोप है कि एसओ राय साहब यादव और दरोगा अखिलेश राय ने उससे अभद्रता करते हुए पेट्रोल डालकर थाने में जिंदा जला दिया था।
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इसके बाद दोनों थाने से फरार हो गए थे। इस मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि पुलिस ने दोनों आरोपियों की फिर से बहाल करते हुए पुलिस लाइन में तैनात भी दी है।


कोठी कांड के आरोपी दरोगा को गैर जनपद भेजा
बाराबंकी। कोठी थाने में महिला को जिंदा जलाने के आरोपी एसओ राय साहब यादव को डीआईजी कार्मिक इलाहाबाद कार्यालय व एसआई अखिलेश राय का कुुशीनगर तबादला किया गया है। दोनों की रवानगी शुक्रवार को कर दी गई है। यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक शफीक अहमद ने दी।
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