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पेशी पर आए बाबा परमानंद पर हमला, फेंकी चप्पल
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
Updated Fri, 27 May 2016 11:43 PM IST
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पेशी के बाद जेल ले जाया जाता बाबा
- फोटो : अमर उजाला
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रामशंकर तिवारी उर्फ बाबा परमानंद काे शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। बाबा को देखते ही वकील व कचहरी में मौजूद भीड़ उग्र हो गई और बाबा पर हमलावर हो गई। भीड़ ने बाबा को जमकर खरी-खोटी सुनाई और धक्का-मुक्की की।
इस दौरान किसी ने बाबा की तरफ किसी ने चप्पल भी फेंकी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाबा को भीड़ से छुड़ाया। उधर, कोर्ट ने बाबा की तीन दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। बाबा को पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अब बाबा से कई अहम बातों के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रही है।
बीते बृहस्पतिवार को पुलिस ने देवा कोतवाली क्षेत्र के हर्रई निवासी बाबा रामशंकर तिवारी उर्फ परमानंद को सात दिन की कस्टडी रिमांड में लेने के लिए एसीजेएम सुरजन सिंह के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके तहत कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर जिला जेल से बाबा को तलब किया था। बाबा की पेशी को लेकर अदालत में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी।
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दोपहर करीब दो बजे सुरक्षा के कड़े घेरे में बाबा को एसीजेएम के कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मुकदमे से संबंधित वीडियो क्लिप, अश्लील सीडी जो कि बाबा ने चित्रकूट में छिपा रखे हैं उनका बरामद कराया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए सात दिवसीय रिमांड की याचना की गई।
बचाव पक्ष की धर्मेंद्र शुक्ला ओर से सारे आरोप निराधार बताते हुए बाबा को वृद्ध व अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की गई। जिसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य संकलित करने के लिए बाबा परमानंद को 28 मई 2016 में दिन के 11 बजे से 31 मई दिन 11 बजे तक तीन दिवसीय पुलिस कस्टडी रिमांड देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाबा को जेल से निकालने के बाद व जेल ले जाने के पहले जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कोर्ट ने इस दौरान बाबा के अधिवक्ता को भी पर्याप्त दूरी बनाते हुए विवेचना में सहयोग के साथ बाबा रहने का आदेश दिया है।
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इस दौरान किसी ने बाबा की तरफ किसी ने चप्पल भी फेंकी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाबा को भीड़ से छुड़ाया। उधर, कोर्ट ने बाबा की तीन दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। बाबा को पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अब बाबा से कई अहम बातों के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर रही है।
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बीते बृहस्पतिवार को पुलिस ने देवा कोतवाली क्षेत्र के हर्रई निवासी बाबा रामशंकर तिवारी उर्फ परमानंद को सात दिन की कस्टडी रिमांड में लेने के लिए एसीजेएम सुरजन सिंह के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसके तहत कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर जिला जेल से बाबा को तलब किया था। बाबा की पेशी को लेकर अदालत में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी।
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दोपहर करीब दो बजे सुरक्षा के कड़े घेरे में बाबा को एसीजेएम के कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मुकदमे से संबंधित वीडियो क्लिप, अश्लील सीडी जो कि बाबा ने चित्रकूट में छिपा रखे हैं उनका बरामद कराया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए सात दिवसीय रिमांड की याचना की गई।
बचाव पक्ष की धर्मेंद्र शुक्ला ओर से सारे आरोप निराधार बताते हुए बाबा को वृद्ध व अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की गई। जिसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य संकलित करने के लिए बाबा परमानंद को 28 मई 2016 में दिन के 11 बजे से 31 मई दिन 11 बजे तक तीन दिवसीय पुलिस कस्टडी रिमांड देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाबा को जेल से निकालने के बाद व जेल ले जाने के पहले जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कोर्ट ने इस दौरान बाबा के अधिवक्ता को भी पर्याप्त दूरी बनाते हुए विवेचना में सहयोग के साथ बाबा रहने का आदेश दिया है।