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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद

Sat, 11 May 2019 12:19 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2019 12:19 AM IST
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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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बाराबंकी। दहेज हत्या के मामले में अपर सेशन जज (एफटीसी) दिनेश पाल यादव ने आरोपी पति को दस वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से दस हजार रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में आरोपी ननद को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार अवस्थी ने बताया कि कुर्सी थाना क्षेत्र के निगोहा निवासी बालकराम ने अपनी पुत्री शशी कुमारी की शादी फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नंदरासी के कोमल के साथ मार्च 2016 में की थी। दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर शशी कुमारी को पति कोमल व ननद पूनम मारते पीटते व परेशान करते थे। 12 जनवरी 2017 को बालक राम को पुत्री शशी की मौत की सूचना मिली।
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उसके घर पहुंचने पर बालक राम को शशी मृत अवस्था में पड़ी मिली। गले में चोट के निशान पाए गए। बालकराम ने पति कोमल कुमार व ननद पूनम के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने पति को दस वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है तथा ननद को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है।
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