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जांच में स्नैक्स और नमकीन के नमूने फेल

Fri, 05 Oct 2018 12:48 AM IST
Updated Fri, 05 Oct 2018 12:48 AM IST
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जांच में स्नैक्स और नमकीन के नमूने फेल
स्नैक्स और नमकीन के नमूने फेल
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बाराबंकी। एफएसडीए टीम ने होली पर नमकीन और स्नैक्स के नमूने लेकर जांच के लिए आगरा स्थित लैब भेजे थे। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में दोनों सैंपल फेल होने पर दोनों दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई।


वहीं, न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष चल रहे छह मामले में कार्रवाई करते हुए 85 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।


एफएसडीए अधिकारी मनोज वर्मा के मुताबिक, होली पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंचनलता तिवारी ने शहर के तीन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी।


जिसमें सरस्वती नगर लखपेड़ाबाग के राजेश और कुरौली के प्रदीप की दुकान से बेसन वाली नमकीन मूंगफली, आलू के लच्छे और रिफाइंड का नमूना लिया था।


वहीं, शहर कोतवाली के निकट कृष्णानगर के चंदन गुप्ता की दुकान से डैडीज चॉइस इंटरप्राइजेज कानपुर द्वारा निर्मित स्नैक्स के नमूने लेकर जांच के लिए आगरा स्थित लैब भेजा गया था।
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लैब से आई रिपोर्ट में नमकीन के पैक के लेबल पर भ्रामक सूचनाएं अंकित होना पाया गया। वहीं, स्नैक्स में घातक सिंथेटिक मैटेनिक यलो कलर की मिलावट पाई गई।


दोनों रिपोर्ट में खाद्य सामग्री मानव उपभोग के लिए हानिकारक होने पर कार्रवाई के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया है।
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वहीं, एडीएम कोर्ट में चल रहे छह मामलों में कार्रवाई करते हुए 85 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। जिसमें सैदनपुर के किसान ट्रेडर्स के श्यामबाबू से 20 हजार रुपये, दौलतपुर निवासी अखिलेश व सुरजना भारी के अवधेश के दूध में मिलावट पाए जाने पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।


हैदरगढ़ के गौस मोहम्मद की दुकान से पैक छेना में मिलावट पर 15 हजार, टिकैतनगर के दिलीप गुप्ता से 10 हजार व रोशनपुरवा के मुलायम सिंह से 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।


फिजीशियन डॉ. राजेश कुशवाहा का कहना है कि, कोई भी सिंथेटिक कलर हो, उसके प्रयोग से सबसे बुरा प्रभाव लीवर पर पड़ता है। रंग में मिला केमिकल पाचन क्रिया को धीरे-धीरे प्रभावित करता है। इससे डायरिया, मुंह में छाले पड़ना, पेटदर्द आदि बीमारियां हो जाती हैं।



एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि, नमकीन व स्नैक्स की जांच रिपोर्ट फेल हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया है। वहीं छह मामलों में कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 85 हजार रुपये जुर्माना वसूला है।
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