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75 क्विंटल राशन बेचने वाले कोटेदार पर केस

Wed, 22 May 2019 12:20 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 22 May 2019 12:20 AM IST
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75 क्विंटल राशन बेचने वाले कोटेदार पर केस
75 क्विंटल राशन बाजार में बेचा, कोटेदार पर केस
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बाराबंकी। गरीबों के हिस्से का 75 क्विंटल राशन खुले बाजार में बेचने वाले कोटेदार के खिलाफ सतरिख थाने में केस दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी से मिली अनुमति के बाद आपूर्ति निरीक्षक ने यह कार्रवाई की है।

सतरिख क्षेत्र की नींदनपुर ग्राम पंचायत का कोटा शिवसरन के पास है। बताते चले कि जब से कोटे की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं तब से राशन का वितरण नई व्यवस्था के आधार पर कराया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत माह की प्रत्येक 5 से 30 तारीख के बीच राशन का वितरण अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों में कराया जा रहा है। लेकिन यह नई व्यवस्था ज्यादातर कोटेदारों को रास नहीं आ रही है और वह मैनुअल तरीके से राशन का वितरण करने में ही विश्वास जता रहे हैं। नींदनपुर के कोटेदार ने भी कुछ ऐसा ही किया। यहां के कोटेदार ने कार्डधारकों में राशन का वितरण करने के बजाए इनके हिस्से का करीब 75 क्विंटल राशन खुलेबाजार में बेच दिया गया।
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कोटेदार की इस कार्यप्रणाली की भनक ग्रामीणों की बात दुर कार्डधारकों को नहीं हो सकी। लेकिन जब राशन वितरण का सत्यापन करने पहुंचे आपूर्ति निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने अभिलेखों की जांच की तो मामला पकड़ में आया। पाया गया कि वितरण रजिस्टर में भी हेराफेरी की गई है। जिस पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आपूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ सतरिख थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में कोटेदार शिवसरन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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