फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   10 years' imprisonment in the case of rape, kidnapping

अगवा कर रेप मामले में 10 साल की कैद

Tue, 17 May 2016 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 17 May 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
10 years' imprisonment in the case of rape, kidnapping
लाोक अदालत

नाबालिग का अगवा कर दुराचार के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने दो आरोपियों को संदेह के लाभ में बरी कर दिया।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 21 फरवरी 2010 को थाना लोनीकटरा क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी शाम को खेत की तरफ गई थी। तभी लखनऊ जिले के थाना काकोरी के ग्राम गौरी कठियारा निवासी चंद्रभान यादव ने भाइयों राजभान व सूर्यभान के सहयोग से उसका अपहरण कर लिया।
विज्ञापन


चंद्रभान पीड़िता को पिकअप पर बैठाकर चला गया। आरोपी ने पीड़िता को घर ले जाकर दुराचार किया। घटना की रिपोर्ट किशोरी के चाचा ने थाना लोनीकटरा मेें दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने आरोपी चंद्रभान यादव को 10 वर्ष की कठोर कैद व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed