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मृतक अधिवक्ता के पुत्र को मिलेंगे 8.15 लाख रुपये

Thu, 07 Oct 2021 12:57 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Oct 2021 12:57 AM IST
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crime
बाराबंकी। पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर की गयी अधिवक्ता पति की हत्या के बाद उसके नाबालिग पुत्र के भरण पोषण के लिए समाज कल्याण विभाग 8.15 लाख की मदद धनराशि मुहैया कराएगा। यह धनराशि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित नाबालिग के भरण पोषण के लिए परिवार से जुड़े अभिभावक को दी जाए।
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समाज कल्याण विभाग में शासन द्वारा चलाई जा ही उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर धनराशि मुहैया कराती है। इसी योजना के तहत अधिवक्ता कुलदीप रावत की हत्या और इसके आरोप में जेल में बंद मां के बाद बेसहारा हुए मृतक के चार वर्षीय पुत्र को मदद मुहैया करायी जाएगी।
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पीड़ित पुत्र के भरण पोषण के लिए समाज कल्याण विभाग पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर योजना के तहत 8.15 लाख की धनराशि देगा। नाबालिग पुत्र इस समय अपने बाबा और दादी के साथ रह रहा है। समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि मृतक के नाबालिग पुत्र को 8.15 लाख की धनराशि योजना के तहत दी जानी है। यह राशि परिवार के किस सदस्य के सुपुर्द की जाए इस पर मंथन चल रहा है।
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