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अदालत: छात्रा का वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद
Tue, 27 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:20 AM IST
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बाराबंकी। कक्षा नौ की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने व दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया। अदालत ने कहा कि दोषी पूरे जीवन काल तक जेल में रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 22 फरवरी 2024 की है। फतेहपुर के एक गांव की छात्रा ने तहरीर में बताया था कि वह क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। वहीं पर इसरौली गांव का 21 वर्षीय राजू भी आता था, जिससे उसकी पहचान हो गई थी। एक बार राजू उसे अपनी बाइक पर बैठाकर डमौरा गांव के पास एक बाग में ले गया था। वहां उसने अपने दोस्त महेंद्र वर्मा, अजय उर्फ टिक्कू, हेमराज उर्फ कल्लू, राजकुमार उर्फ राजू के साथ मिलकर किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया था।
विरोध करने पर उसे धमकाया और पीटा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर राजू ने 22 फरवरी 2024 को दोपहर में छात्रा को फिर बुलाया था। राजू उसे बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने राजू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 22 फरवरी 2024 की है। फतेहपुर के एक गांव की छात्रा ने तहरीर में बताया था कि वह क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। वहीं पर इसरौली गांव का 21 वर्षीय राजू भी आता था, जिससे उसकी पहचान हो गई थी। एक बार राजू उसे अपनी बाइक पर बैठाकर डमौरा गांव के पास एक बाग में ले गया था। वहां उसने अपने दोस्त महेंद्र वर्मा, अजय उर्फ टिक्कू, हेमराज उर्फ कल्लू, राजकुमार उर्फ राजू के साथ मिलकर किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया था।
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विरोध करने पर उसे धमकाया और पीटा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर राजू ने 22 फरवरी 2024 को दोपहर में छात्रा को फिर बुलाया था। राजू उसे बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने राजू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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