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अदालत: बुजुर्ग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 27 Oct 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:21 AM IST
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बाराबंकी। दो साल पहले रामसनेहीघाट के मालिनपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 सितंबर 2024 को रामसनेहीघाट के मालिनपुर निवासी संतोष कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही अमरनाथ के मवेशी अक्सर खूंटे से छूटकर उनके मवेशियों का चारा खा जाते थे। कई बार पिता राम गोपाल ने इसका विरोध किया था। रात करीब नौ बजे पिता राम गोपाल यादव बाड़े में लेटे हुए थे।
इसी दौरान अचानक अमरनाथ आया और राम गोपाल की लाठी से पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल राम गोपाल को सीएचसी में मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अमरनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 सितंबर 2024 को रामसनेहीघाट के मालिनपुर निवासी संतोष कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही अमरनाथ के मवेशी अक्सर खूंटे से छूटकर उनके मवेशियों का चारा खा जाते थे। कई बार पिता राम गोपाल ने इसका विरोध किया था। रात करीब नौ बजे पिता राम गोपाल यादव बाड़े में लेटे हुए थे।
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इसी दौरान अचानक अमरनाथ आया और राम गोपाल की लाठी से पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल राम गोपाल को सीएचसी में मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अमरनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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