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शिक्षक की जमानत याचिका खारिज

Thu, 28 Oct 2021 01:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 01:06 AM IST
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बाराबंकी। एक साथ दो विश्वविद्यालयों से बीए की डिग्री हासिल कर शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक की जमानत याचिका अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने खारिज कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक सुनीत अवस्थी व अरविंद राजपूत ने बताया कि थाना रामनगर के सैदनपुर सेमराय निवासी कृष्ण कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ली थी। इनकी तैनाती फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय धधौरा में कर दी गई थी।
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बीटीसी प्रशिक्षु संघ की मांग पर अपर जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि आरोपी शिक्षक कृष्ण कुमार ने 2009 में डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय तथा इसी वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की।
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जांच कमेटी की रिपोर्ट पर उन्हें जून 2018 को शिक्षक के पद से हटा दिया गया था। खंड शिक्षा अधिकारी गौतम प्रकाश ने केस दर्ज कराया था। वह सितंबर वर्ष 2021 से जेल में है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों को अस्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (संवाद)
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